मुंबई, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी की गई गाइडलाइनों को संशोधित करते हुए सोमवार को दोबारा कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार ने अब पेट्रोल पंप, सभी कार्गो सर्विसेज, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर/आईटी सर्विसेज, सरकारी और निजी सिक्योरिटी कंपनी के अलावा फलों की दुकानों को भी अत्यावश्यक सेवाओं की सूची में शामिल किया है।
वैध टिकट पर यात्रा की अनुमति
नए नियमों के मुताबिक लोग राज्य में लगाये गए लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) के दौरान भी वैध टिकट के साथ घर वापस जाने के लिए एयरपोर्ट, बस अड्डे या रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। इसके अलावा 10वीं, 12वीं और प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र भी लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू के दौरान यात्रा कर सकते हैं।
इन गाइडलाइन्स के मुताबिक फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वाले वर्कर्स भी अपनी शिफ्ट में ऑफिस जाने और घर आने के लिए नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी निजी बसों या अन्य परिवहन सेवाओं में वैध पहचान पत्र के साथ यात्रा कर सकते हैं।
शादियों के लिए भी नियम
वीकेंड लॉकडाउन (Maharastra Weekend Lockdown) के दौरान पड़ने वाली शादियों को लेकर भी राज्य सरकार ने नई नियमावली बनाई है। जिसके अनुसार स्थानीय निकाय इस बारे में फैसला करेंगे कि बारे में मंजूरी देनी है या नहीं।
अब फल की दुकानें, सिक्योरिटी सर्विसेज और पेट्रोल पंप अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल, जानें सरकार की नई गाइडलाइन
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