महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसों की वसूली करने के मामले में मुंबई पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मुख्य आरोपी सटोरिया अनिल जयसिंघानी है जो अब अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट में उसने दलील दी है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है। मामले में आरोपी अनिल जयसिंघानी और उनके रिश्तेदार निर्मल जयसिंघानी को 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जयसिंघानी की बेटी अनिश्का को 16 मार्च को एक आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अमृता फडणवीस को एक करोड़ रुपये की पेशकश करने के लिए गिरफ्तार किया था। जयसिंघानी ने दावा किया कि उसके खिलाफ की गई एफआईआर गलत है और राजनीति से प्रेरित है और कहा कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। अधिवक्ता मनन संघई के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि अपराध पूरी तरह से गलत है और याचिकाकर्ताओं (अनिल और सह-आरोपी निर्मल जयसिंघानी) को अनावश्यक रूप से इस मामले में लपेटा गया है। याचिका में, अनिल जयसिंघानी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। साथ ही बताया कि दोनों याचिकाकर्ताओं को उनकी गिरफ्तारी के 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो सीआरपीसी प्रावधानों और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांगी थी। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। अमृता फडणवीस ने हाल ही में मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने अनिश्का नामक डिजाइनर द्वारा उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अमृता फडणवीस से करीब 16 महीने पहले ही अनिश्का की पहचान हुई थी। पुलिस ने गुजरात से अनिश्का के पिता और मामले के मुख्य आरोपी अनिल जयसिंघानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अनिल जयसिंघानी सट्टेबाज है और 16 अन्य मामलों में आरोपी है।
अमृता फडणवीस रिश्वत मामले में हाईकोर्ट पहुंचा सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी, बोला- उसकी गिरफ्तारी अवैध
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