महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ती जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। आठ दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। याचिका में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के अलावा उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे का भी नाम है। याचिकाकर्ता ने तीनों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग की है। मुंबई निसासी गौरी भिडे की याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिवसेना सुप्रीमो, उनके बेटे आदित्य और रश्मि ने अपनी आय के आधिकारिक स्रोत के रूप में कभी भी किसी विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा नहीं किया और फिर भी उनके पास मुंबई, रायगढ़ जिले में संपत्ति है जो अरबों में हो सकती है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया था कि ठाकरे ने अवैध रूप से धन एकत्र किया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा उनके सहयोगियों पर छापे से यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं उनके पास आय से अधिक संपत्ति का मामला बन रहा है। इससे पहले इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद को मामले से अलग कर दिया था। पीठ ने कहा था कि मामले को एक अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाएगा। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ गहन और निष्पक्ष जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश देने का अनुरोध किया था।
आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे उद्धव ठाकरे, आठ दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई
153