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आरटीओ का काम होगा तेज, 15 साल बाद हुई नई भर्तियां

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मुंबई
महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग में इन दिनों कई नई गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से एक ये भी है कि करीब 15 साल बाद करीब 400 पदों पर भर्तियां हुई हैं। इनमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पद की नियुक्तियां हुई हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट ने उम्मीद जताई है कि इन पदों को भरने के बाद अब लोगों के आरटीओ संबंधित कामों में तेजी आएंगी।

हाल ही में मिले थे अधिकार
नया मोटर वीइकल ऐक्ट 1 दिसंबर से लागू हुआ है। इसमें कार्रवाई का अधिकार कई आरटीओ कर्मचारियों को भी दिया है। दूसरी ओर कर्मचारियों की कमी के कारण आरटीओ के कार्यालय संबंधित काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एमवी ऐक्ट से संबंधित कार्रवाई करना मुश्किल था। मसलन स्पीड से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, वाहन के पंजीकरण, परमिट जैसे कार्यों के लिए असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब असिस्टेंट इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल के कर्मचारियों को कार्रवाई का अधिकार दिया है। अब तक इस श्रेणी में कर्मचारी नहीं होने के कारण कार्रवाई की ओर ट्रांसपोर्ट विभाग का ध्यान नहीं जा रहा था।

कार्रवाई के लिए नहीं थीं टीमें
मुंबई में करीब 40 लाख पंजीकृत वाहन हैं। मुंबई में चार आरटीओ कार्यालय हैं, लेकिन हर आरटीओ में बमुश्किल एक फ्लाइंग स्क्वॉड है। एक फ्लाइंग स्क्वॉड में तीन से चार लोग होते हैं, यानी मुंबई के करीब 40 लाख वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए करीब 16 लोग उपलब्ध थे। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए रिक्त पदों की भर्तियां जरूरी थीं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकने के अनुसार नए पदों की नियुक्तियों के बाद कार्रवाई में भी तेजी आई है। पिछले दस दिनों से निजी बसों पर आरटीओ की कार्रवाई जारी है। इन बसों में अवैध तरीके से सामान ट्रांसपोर्ट होता है।

लाइसेंस के काम में आएगी तेज़ी
आरटीओ कार्यालयों में जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को प्रक्रिया पूरी करनी होती है। स्टाफ की कमी के कारण इस प्रक्रिया में समय लगता था। लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट भी देरी से मिलता था। अब इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाफ मौजूद होगा। इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को असिस्ट करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई है। ऐसे में, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस के नवीनीकरण में भी तेजी आएगी।

लागू हुए नए नियम
महाराष्ट्र में नए मोटर वीइकल ऐक्ट को लागू कर दिया गया है। इसके बाद वाहन से जुड़े कई अपराध में जुर्माना और सजा बढ़ाई गई है। मसलन, धूप से बचने के लिए विंडो मिरर पर काले रंग की प्लास्टिक फिल्म लगाई जाती है, जो अपराध है। अब नए अधिनियम लागू होने के बाद वाहन मालिक को ₹1500 रुपये तक जुर्माना देना होगा, जुर्माने की राशि पहले ₹200 थी। मोटर वीइकल ऐक्ट की धारा 177 के अंतर्गत पहली बार पकड़े जाने पर ₹500 रुपये और उसके बाद ₹1500 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

वाहन चलाते हुए धूम्रपान करने पर अब दोषी ड्राइवर या व्यक्ति को ₹500 से ₹1500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। दोषियों पर कार्रवाई करने का अधिकार आरटीओ निरीक्षक के अलावा ट्रैफिक पुलिस के कॉन्स्टेबल को भी दिया गया है। अनधिकृत पार्किंग के लिए जुर्माना लगभग दोगुना कर दिया गया है। पहले अवैध पार्किंग पर ₹200 का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है।

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