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कुत्ते के काटने के मामले में मालिक को केवल तीन महीने की कैद, 12 साल बाद अदालत ने सुनाई सजा

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मुंबई के गिरगांव स्थित अदालत ने एक व्यवसायी को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला घटना के 12 साल बाद आया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोषी के  पालतू कुत्ते रॉटवीलर ने 12 साल पहले एक व्यक्ति को काट लिया था जिसके बाद वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि  अगर इस तरह के आक्रामक कुत्ते के साथ बाहर जाते समय उचित देखभाल नहीं की जाती है, तो यह निश्चित रूप से जनता के लिए हानिकारक है। इस तरह के मामलों में जहां सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल है नरमता अनुचित है। अदालत ने कुत्ते के मालिक साइरस पर्सी होर्मुसजी (44) को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) के तहत अपराधों का दोषी पाया। यह घटना मई 2010 में हुई थी जब पीड़ित केरसी ईरानी और होर्मुसजी मुंबई में नेपियन सी रोड पर उनकी कार के पास खड़े होकर संपत्ति विवाद पर बहस कर रहे थे। होर्मुसजी का पालतू कुत्ता कार के अंदर था और वाहन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कार का दरवाजा नहीं खोलने के अनुरोध के बावजूद आरोपी (होर्मुसजी) ने दरवाजा खोल दिया, जिससे कुत्ता बाहर निकल आया और पीड़ित (ईरानी) पर सीधे हमला कर दिया। कुत्ते ने ईरानी के दाहिने पैर में दो बार और दाहिने हाथ पर एक बार काटा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को पता था कि यह कुत्ता बहुत आक्रामक नस्ल का है।

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