नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार कहा कि यदि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवैक्सीन की दोनों खुराक मिल जाएंगी, तो इतने जोर- शोर से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए उससे यह बताने को कहा कि क्या वह कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को छह सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने केन्द्र से टीके खरीदने और राज्यों में उन्हें बांटने की भी अपील की। केजरीवाल ने कहा कि भारत ने अपना टीकाकरण अभियान छह माह की देरी से शुरू किया। उन्होंने कहा दुनियाभर के देशों ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था, लेकिन भारत में अपनी जनता को टीका लगवाने की बजाए टीके विदेश भेजे गए। अगर हमने टीकाकरण अभियान पहले शुरू कर दिया होता तो हम संक्रमण की दूसरी लहर में बहुत से लोगों को बचा सकते थे।
कोवैक्सीन नहीं है, तो फिर वैक्सीनेशन सेंटर क्यों शुरू किए? HC ने दिल्ली सरकार को दिया डोज
593
vavada free spins вавада официальный сайт мобильная версия