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क्या नियम, क्या शर्तें, महाराष्ट्र में स्कूल खोलने की पूरी गाइडलाइन जानिए

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने आगामी 24 जनवरी से राज्य के सभी जिलों में स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल बच्चों के अभिभावकों की तरफ से यह मांग काफी समय से की जा रही थी कि स्कूलों को खोला जाए। लगातार स्कूल खोलने की बढ़ रही मांग के चलते शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक प्रस्ताव भी भेजा था। जिस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी। अभिभावकों का यह कहना था कि जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी काफी कम हैं तो स्कूलों को खोला जाना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

कहां खुलेंगे स्कूल?
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को खोलने की इजाजत भले दे दी हो लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सरकार ने स्कूलों को उन्हीं जिलों या इलाकों में खोलने की अनुमति दी है, जहां कोरोना के मामले औसत से कम हैं। इसके अलावा स्कूलों को खोलने का फैसला पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन यानी महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद का होगा। इन जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी यह तय करेंगे कि उनके इलाके में किन जगहों पर स्कूल खोलने हैं। पुणे और औरंगाबाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी ना होने की वजह से यहां पर स्कूल नहीं खोले जाएंगे।

क्या हैं नियम?
स्कूल खोलने के साथ महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों से यह अपील भी की है कि बच्चों को स्कूल में जबरदस्ती ना बुलाया जाए। बच्चों को स्कूल बुलाने के पहले उनके अभिभावकों की मंजूरी जरूर ली जाए। यदि अभिभावक बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल भेजना चाहते हैं तभी उन्हें स्कूल आने दिया जाए।

इसके अलावा शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारियों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ का लगवाया हुआ अनिवार्य है। साथ ही स्कूल में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का प्रबंध भी शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर करें। इतना ही नहीं स्कूल के अधिकारियों को स्कूल खोलने के पहले तमाम जरूरी और एहतियाती कदम उठाने अनिवार्य होंगे। जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देना जरूरी होगा।

महाराष्ट्र में भले ही 24 जनवरी से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन बीएमसी मुंबई में स्कूलों को आगामी 27 जनवरी से खोलने की तैयारी कर रही है। महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी के मुताबिक स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खोलने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय चाहिए। इसलिए मुंबई में 24 के बजाय 27 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे।

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