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‘गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा है अदालत का फैसला’, भाजपा ने बताया लोगों की जीत

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सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इस पर भाजपा ने सूरत की अदालत के फैसले की तारीफ की है और इसे न्यायपालिका और लोगों की जीत करार दिया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि ‘अदालत का फैसला गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा है और खासकर राहुल गांधी के लिए।’ संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि कानून सभी के लिए समान है। बता दें कि सूरत के सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज आर पी मोगरा ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी को अगर सेशंस कोर्ट ने राहत दी होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। अब राहुल गांधी को हाईकोर्ट का रुख करना होगा। सूरत के सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेस ने कहा कि वह उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, इस बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। बता दें कि राहुल गांधी ने सूरत अदालत के दो साल की सजा के फैसले के खिलाफ याचिका दायर है, जिस पर तीन मई को सुनवाई होनी है। बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बीते दिनों सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी। जिसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई।

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