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जेल में बंद राउत से नहीं मिल सके शिवसेना सांसद व विधायक, किरीट सौमैया को अग्रिम जमानत

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मुंबई के चर्चित पात्रा चॉल घोटाले में आर्थर रोड जेल में बंद शिवसेना नेता संजय राउत से मिलने पहुंचे एक सांसद व दो विधायकों को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। जेल प्रशासन ने शिवसेना के सांसद व विधायकों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी। राउत को ईडी ने उक्त घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। संजय राउत को सोमवार 8 अगस्त को कोर्ट ने 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। राउत इसके पूर्व ईडी की हिरासत में थे। विशेष अदालत ने उन्हें आठ अगस्त तक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। पिछले दिनों ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी पूछताछ के लिए तलब किया था। इसके अलावा अदालत ने संजय राउत के स्वास्थ्य को देखते हुए, उन्हें उन सभी दवाओं के अनुमति दे दी है जो उन्हें ईडी की हिरासत के दौरान दी गई थी।
31 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी 60 वर्षीय राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उस दिन राउत के घर पर सुबह-सुबह छापा मारा था। करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, इसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
किरीट सोमैया व उनके बेटे का अग्रिम जमानत
इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सौमैया को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। उन पर नौसेना से रिटायर हो चुके युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के लिए जुटाए गए चंदे में हेराफेरी के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

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