ट्रैफिक नियमों को तोड़ना (New Traffic challan rate) अब जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बातचीत करने के आरोप में 200 रुपये के बजाय अब पहली बार गलती करने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का चालान कटेगा। गैरकानूनी तरीके, बिना लाइसेंस और लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी वाहन चलाने के आरोप में मुंबई ट्रैफिक पुलिस अब 200 रुपये के बजाय 5,000 रुपये जुर्माना वसूल करेगी।
बिना वजह हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना
रविवार देर रात से लागू इस नए नियम में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर 1,500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नए जीआर में और भी कई प्रावधान हैं। बिना वजह हॉर्न बजाने पर पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार यह करने पर 1,500 रुपये का चालान काटा जाएगा।
पुलिसकर्मियों से बदसलूकी पड़ेगी जेब पर भारी
पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने पर पहले के 200 रुपये के बजाय पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1,500 रुपये जुर्माना होगा। यह आदेश अपर पुलिस मुख्यालय (ट्रैफिक) की ओर से पुलिस अधीक्षक सुनीता सालुंखे-ठाकरे ने जारी किया।
जुर्माना वसूली घर पर
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बकाया ट्रैफिक जुर्माना राशि वसूलने के लिए घर-घर अभियान चला रखा है। इसके तहत पुलिस अब तक सवा करोड़ रुपये से अधिक राशि वसूल कर चुकी है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के दो कांस्टेबल बॉडी कैमरे के साथ जुर्माने की राशि लेने के लिए जाते हैं।
कितना लगेगा फाइन
चूक | अब | पहले |
अनाधिकृत पार्किंग | 5,000 | 200 |
लाइसेंस खत्म होने पर | 5,000 | 500 |
तेज गति | 4,000 तक | 1000 |
बेवजह हॉर्न बजाना | 500-1,500 तक | 200 |
बिना बीमा गाड़ी चलाना | 2,000-4000 तक | 200 |
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