फरीदाबाद, फरीदाबाद के फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट ने आज निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को तौसीफ और रेहान को निकिता की हत्या का दोषी ठहराया था जबकि मामले में एक आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया। अजहरुद्दीन ने ही तौसीफ और रेहान को वह पिस्तौल मुहैया कराई थी जिससे निकिता का मर्डर किया गया।
अदालत ने सिर्फ 12 मिनट में सुनाया था अपना फैसला
फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने बुधवार को 12 मिनट तक अपना फैसला पढ़ा जिसमें उन्होंने हत्या के लिए देशी पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले अजहरुद्दीन को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने उसे सीआरपीसी की धारा 346 के तहत बेल बॉन्ड भरने को कहा। हालांकि, अगर अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अजहरुद्दीन को भी कोर्ट में मौजूद रहना होगा। बहरहाल, कोर्ट ने तौसीफ को धारा 302, 366, 511,34, 120बी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया, साथ ही रेहान को भी आर्म्स एक्ट के अलावा इन सभी मामलों में दोषी पाया।
एग्जाम के दिन कॉलेज गई थी निकिता
मामला अक्टूबर 2020 का है जब 21 साल की बीकॉम फाइनल ईयर की निकिता तोमर को सरेराह गोली मार दी गई थी। निकिता उस दिन एग्जाम देने के लिए कॉलेज गई थी। तब तौसीफ और रेहान उसके पीछे पड़ गए थे। निकिता के परिजनों की मानें तो तौसीफ पिछले काफी समय से निकिता से जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता था। उनका कहान है कि निकिता के लाख मना करने के बावजूद तौसीफ लगातार निकिता पर धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव डाल रहा था।
2018 में तौसीफ के खिलाफ हुई थी FIR
हरियाणा के पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी थी कि निकिता के परिवार ने साल 2018 में तौसीफ के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया था। बाद में तौसीफ के परिवार वालों की मिन्नतों पर निकिता ने यह केस वापस ले लिया । इस बारे में निकिता के पिता ने तब बताया था कि तौसीफ का संबंध राजनीतिक रसूख वाले परिवार से था। निकिता के पिता ने कहा-तौसीफ निकिता पर धर्म परिवर्तन का लगातार दबाव बना रहा था।
निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा
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