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परिवार के मुखिया की सहमति से बदलवा सकेंगे आधार में ऑनलाइन पता, यूआईडीएआई ने दी अनुमति

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अब लोगों को परिवार के मुखिया की सहमति से अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन पता अपडेट करने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राशन कार्ड, अंकपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, पासपोर्ट इत्यादि जैसे रिश्तों को स्थापित करने वाले साक्ष्यों को जमा करने के साथ नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसमें आवेदक के साथ ही परिवार के मुखिया, दोनों का नाम और आपस में संबंध का उल्लेख करना होगा। इसमें परिवार के मुखिया के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर किसी के पास रिश्ते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं होगा तो यूआईडीएआई की तरफ से निर्धारित प्रारूप पर परिवार के मुखिया को स्व-घोषणापत्र जमा करना होगा। यह नई पहल एक निवासी के रिश्तेदारों जैसे बच्चों, पति/पत्नी, माता-पिता इत्यादि के लिए बहुत मददगार होगी, जिनके पास अपना पता अपडेट करने के लिए खुद के नाम से कोई दस्तावेज नहीं होता है। विभिन्न कारणों से देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। यह सुविधा यूआईडीएआई की तरफ से पहले से निर्धारित  किसी भी वैध प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पते को अपडेट करने की सुविधा के अतिरिक्त होगी। इस मकसद के लिए 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति परिवार का मुखिया हो सकता है और इस प्रक्रिया के जरिये वह अपने पते को अपने रिश्तेदार के साथ साझा कर सकता है। आवेदक को सर्विस चार्ज के रूप में 50 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद निवासी के पास एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आएगा और परिवार के मुखिया को एसएमएस के जरिये पते में बदलाव की जानकारी दी जाएगी। एसएमएस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर परिवार का मुखिया माय आधार पोर्टल पर जाकर अपनी मंजूरी दे सकता है। पते में ऑनलाइन बदलाव करने के लिए निवासियों को ‘माय आधार’ पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद निवासी को परिवार के मुखिया की आधार संख्या दर्ज करनी होगी, जो सिर्फ सत्यापन के लिए होगा। परिवार के मुखिया की निजता का भी ध्यान रखा गया है, इसके चलते सत्यापन के दौरान स्क्रीन पर सिर्फ परिवार के मुखिया का आधार नंबर दिखाई देगा, कोई और जानकारी नहीं। परिवार के मुखिया के आधार नंबर के सत्यापन के बाद निवासी को उसके साथ संबंधों का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

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