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बिहार में पेपर लीक की सजा पांच साल जेल और 10 लाख जुर्माना; पास हुआ बिल

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बिहार विधानसभा ने बुधवार को राज्य द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024, राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किया गया और विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया। नए कानून का लक्ष्य राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के लीक होने सहित कदाचार पर अंकुश लगाना है, जो संयोग से, NEET 2024 पेपर लीक विवाद का भी केंद्र रहा है। इस विधेयक में ऐसी कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।

सेवा प्रदाताओं से भी होगी लागत की वसूली

मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन को बताया कि सेवा प्रदाताओं, ऐसी परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, एक करोड़ रुपये का जुर्माना, चार साल तक की सेवाओं से वंचित करना और यहां तक कि संपत्ति जब्त करना भी हो सकता है।मंत्री ने कहा कि ऐसी परीक्षा आयोजित करने की कुल लागत का एक हिस्सा दोषी सेवा प्रदाता से भी वसूला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक “लाखों युवा पुरुषों और महिलाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए” लाया गया है, जिसमें प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जांच अधिकारी “पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे नहीं होंगे”। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई 3.0) पेपर लीक मामले को लेकर राज्य चर्चा में रहा है। नया कानून केंद्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा बनाए गए कड़े एंटी-पेपर लीक कानूनों की पृष्ठभूमि में भी आया है।