#BREAKING LIVE :
मुंबई हिट-एंड-रन का आरोपी दोस्त के मोबाइल लोकेशन से पकड़ाया:एक्सीडेंट के बाद गर्लफ्रेंड के घर गया था; वहां से मां-बहनों ने रिजॉर्ट में छिपाया | गोवा के मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट, परंपरागत रूप से हुआ स्वागत | ‘भेड़िया’ फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म | शरद पवार ने महाराष्ट्र के गवर्नर पर साधा निशाना, कहा- उन्होंने पार कर दी हर हद | जन आरोग्यम फाऊंडेशन द्वारा पत्रकारो के सम्मान का कार्यक्रम प्रशंसनीय : रामदास आठवले | अनुराधा और जुबेर अंजलि अरोड़ा के समन्वय के तहत जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन करते हैं | सतयुगी संस्कार अपनाने से बनेगा स्वर्णिम संसार : बीके शिवानी दीदी | ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आरती त्रिपाठी हुईं सम्मानित | पत्रकार को सम्मानित करने वाला गुजरात गौरव पुरस्कार दिनेश हॉल में आयोजित किया गया | *रजोरा एंटरटेनमेंट के साथ ईद मनाएं क्योंकि वे अजमेर की गली गाने के साथ मनोरंजन में अपनी शुरुआत करते हैं, जिसमें सारा खान और मृणाल जैन हैं |

भारतीय नागरिक से तलाक के बाद विदेशी को नहीं मिल सकता ओसीआई का दर्जा, केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया

603

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि भारतीय नागरिकों से विवाह होने के आधार पर ओसीआई कार्डधारकों के तौर पर पंजीकृत विदेशी नागरिकों को तलाक लेने के बाद यह लाभ नहीं मिल सकता है।
गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के निर्णय का बचाव करते हुए यह दलील दी, जिसने बेल्जियम की महिला को भारतीय व्यक्ति के साथ उसकी शादी समाप्त होने के बाद अपना ओसीआई कार्ड वापस करने का निर्देश दिया है। महिला ने नागरिकता कानून – धारा सात द (फ) के प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत किसी भारतीय नागरिक का विदेशी साथी (पति या पत्नी) तलाक होने पर भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होने का दर्जा खो देगा। प्रावधान का बचाव करते हुए गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि जिस धारा को चुनौती दी गई है वह समझने लायक अंतर (इंटेलिजेबल डिफरेंशिया) के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण करता है जो उन विदेशी नागरिकों पर लागू है जो भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक से शादी के आधार पर ओसीआई कार्डधारक के तौर पर पंजीकृत थे और जिनकी शादी बाद में समाप्त हो गई है।
गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिगपॉल के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में कहा कि प्रावधान में ऐसे विदेशी नागरिकों के ओसीआई कार्डधारक को रद्द करने का प्रवाधान है क्योंकि वे नागरिकता कानून,1955 के तहत अब इसके लिए पात्र नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि महिला को एक भारतीय नागरिक से विवाह करने के कारण बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा भारतीय मूल का व्यक्ति (पीओआई) कार्ड 21 अगस्त, 2006 को जारी किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि उसने अक्टूबर 2011 में अपने पति को तलाक दे दिया था और बाद में उसे इस शादी के आधार पर जारी पीआईओ कार्ड को रद्द कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त यह नहीं किया गया था। गृह मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि महिला का ओसीआई दर्जा अब भी रद्द नहीं हुआ है और उसे बस कार्ड वापस करने को कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *