कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए राखल बेरा को रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को यह आदेश दिया है। बेरा को बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का करीबी माना जाता है। हाई कोर्ट ने आदश देते हुए यह भी कहा कि राखल के खिलाफ बिना इजाजत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। जून महीने में सुजीत डे नामक शख्स की शिकायत के आधार पर राखल बेरा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उनके खिलाफ सरकारी नौकरी का वादा करके ठगी करने का आरोप लगा था। शिकायत में कहा गया था कि साल 2019 में दो महीने के लिए एक सोसाइटी में कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को नौकरियां देने का वादा किया गया था। राखल को सुवेंदु अधिकारी का करीबी माना जाता है, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होकर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था।
ममता सरकार को हाई कोर्ट का आदेश- सुवेंदु अधिकारी के करीबी को तुरंत करें रिहा
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