कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 1 जून तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से इस बाबत आदेश भी निकाला गया है। जिनमें तमाम दिशा निर्देशों का जिक्र किया गया है। पुराने नियमों के साथ कुछ नए नियमों को भी जोड़ा गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। फ़िलहाल 15 मई तक राज्य में लॉकडाउन लागू है।
महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों को rt-pcr की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो महाराष्ट्र में प्रवेश के 48 घंटे पहले की होनी चाहिए। यह नियम पहले कोरोना संवेदनशील इलाकों से आने वाले लोगों पर लागू था लेकिन अब इसे पूरे देश से आने वाले नागरिकों पर लागू किया गया है।
कार्गो कैरियर में सिर्फ दो लोगों को यात्रा करने की इजाजत दी गई है। जिसमें ड्राइवर और खलासी शामिल हैं। अगर कार्गो कैरियर महाराष्ट्र के बाहर से हैं तो उन्हें भी 48 घंटे पहले की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लेकर राज्य में दाखिल होना होगा।
दूध के कलेक्शन और उसके ट्रांसपोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि दुकानों पर बेचने देने की इजाजत स्थानीय प्रशासन देगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारी जो कोविड संबंधी दवाओं और उपकरणों को ले जाने के लिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं। उन्हें लोकल ट्रेन, मोनो रेल और मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
महाराष्ट्र में फिर 15 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन
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