महाराष्ट्र में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुंबई हादसे में शामिल बेस्ट बस के चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई है और 43 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे कुर्ला (पश्चिम) में एसजी बर्वे मार्ग पर हुई, जहां बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम की बस ने कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों का भाभा अस्पताल, सायन अस्पताल और सेवन हिल्स अस्पताल सहित अलग-अलग चिकित्सा सुविधाओं में इलाज चल रहा है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घायलों में चार पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो घटना के समय बंदोबस्त ड्यूटी पर थे। उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के तुरंत बाद बस चालक संजय मोरे को पकड़ लिया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अधिकारी ने बताया कि चालक को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके खून के नमूने ले लिए गए हैं। अब यह पता लगाया जाएगा कि वह शराब के नशे में था या नहीं? बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को संदेह है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। इस वजह से चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो गया। हालांकि, विशेषज्ञों की ओर से इसकी पुष्टि की जाएगी। दुर्घटना के पांच घंटे से अधिक समय बाद बेस्ट ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया था। इससे पहले अधिकारियों ने सोमवार को बताया था कि बस कुर्ला (पश्चिम) में पैदल यात्रियों और वाहनों को कुचलने के बाद एक आवासीय सोसायटी बुद्ध कॉलोनी में घुस गई। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि यह बस हैदराबाद स्थित ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक द्वारा निर्मित 12 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक वाहन थी और इसे बेस्ट ने वेट लीज पर लिया था।
मुंबई बस दुर्घटना में चालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला; फडणवीस ने किया मुआवजे का एलान
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