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लॉकडाउन का डर : हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के बाद गुरुग्राम से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू

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देशभर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के बाद अब हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगाए जाने और संभावित लॉकडाउन से आशंकित प्रवासी श्रमिकों ने एक बार फिर गुरुग्राम से पलायन शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में रहने वाले और काम करने वाले प्रवासी श्रमिक COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लगाए गए नाइट कर्फ्यू के कारण काम-धंधे प्रभावित होने और फिर लॉकडाउन लगाए जाने के डर से अपने घरों को लौटने लगे हैं। मंगलवार सुबह से ही गुरुग्राम के बस अड्डे पर प्रवासियों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। इस बार हर कोई किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा था।
हालांकि, गुरुग्राम के डीएम डॉ. यश ​​गर्ग ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि फिलहाल जिले में लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और यहीं रहें। हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लागू हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के बीच सोमवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू सोमवार रात से लगाया जाएगा और यह अगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में हाल में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लिया गया है। विज ने कहा कि कुछ दिनों के बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा। आदेश के अनुसार, हालांकि आवश्यक एवं गैर-आवश्यक वस्तुओं के राज्य के भीतर परिवहन और राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपातकालीन और नगरपालिका सेवाओं, कानून और सेवाओं में लगे व्यक्ति, पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। विज ने कहा कि गृह, स्वास्थ्य और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहनें और कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी दिशानिर्देशों का पालन करें।
आदेश में कहा गया है कि हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें कहा गया है कि अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से जारी सीमित आवाजाही कर्फ्यू पास को इससे छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए और हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशनों से लौटने या जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। इसके अनुसार आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। बता दें कि, प्रवासी मजदूरों के पलायन से जुड़ी ऐसी कुछ खबरें दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों से भी सामने आ रही हैं, जहां से लोगों ने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है।

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