केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका का जवाब देते हुए इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि उनकी ओर से अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को गुटखा कंपनियों के विज्ञापनों के संबंध में नोटिस जारी किया है। केंद्र के वकील ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि इसी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई कर रहा है और ऐसे में तत्काल याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। दलील सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई नौ मई, 2024 के लिए तय की है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने मूल रूप से तर्क दिया था कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च प्रोफाइल पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे थे।
डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट की दी यह जानकारी