गोवा पुलिस ने सीईओ सूचना सेठ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कैलंगुट पुलिस ने इस सप्ताह सूचना के खिलाफ 642 पेज का आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि सदमे और गला घोंटने के कारण सांस लेने में हुई कठिनाई के कारण बच्चे की मृत्यु हुई। सूचना के खिलाफ धारा 302 (हत्या) और 201 (कार्यालय के सबूतों को गायब करना) और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने मामले में 59 गवाहों को नामित किया है और आरोपी के पति का बयान भी दर्ज किया है, जिन्होंने कहा है कि बेंगलुरु फैमिली कोर्ट के आदेश के बावजूद, सूचना ने उन्हें अपने बेटे से मिलने की अनुमति नहीं दी। गोवा बाल न्यायालय 14 जून, 2024 को मामले की सुनवाई करेगा, जब आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। सूचना वर्तमान में गोवा में न्यायिक हिरासत में है। आरोप पत्र में आरोपी द्वारा आईलाइनर का उपयोग कर टिशू पेपर पर लिखा गया एक लिखित नोट भी संलग्न किया गया है। पुलिस ने लिखावट विशेषज्ञों की पुष्टि भी संलग्न की है। सूचना गोवा में जिस सर्विस अपार्टमेंट में रुकी थी, पुलिस ने वहां से ये तीन चीजें बरामद की हैं। सुचना सेठ ने 6 जनवरी को कैंडोलिम में अपार्टमेंट में चेक-इन किया और 8 जनवरी तक वहां रही। उसने कथित तौर पर अपार्टमेंट में अपने बेटे की हत्या की और सोमवार (8 जनवरी) को टैक्सी से पड़ोसी राज्य कर्नाटक ले जाने से पहले शव को एक बैग में भर दिया। जब अपार्टमेंट के कर्मचारी कमरे की सफाई करने गए तो उन्हें तौलिये पर खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें बताया कि महिला एक काफी भारी बैग ले गई है। वह अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन जाते वक्त उसका बेटा साथ नहीं था।
आठ जनवरी को गिरफ्तार हुई थी सेठ