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हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत और रवि राणा की जमानत पर सुनवाई जारी, जानें पूरा मामला

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हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा की जमानत को लेकर मुंबई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी है। अमरावती जिले से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं।
राणा दंपति को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहक हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है।
सुनवाई के दौरान नवनीत राणा के वकील आबाद पोंडा ने उनका पक्ष रखा। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी की धार्मिक बिलीफ को चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे मातोश्री में नहीं जाना चाह रहे थे, वे उसके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने चाहते थे। आज अगर कोई कहता है कि वो अपनी धार्मिक भावना के तहत हनुमान चालीसा बोलना चाहता है तो उसे जेल में डाल दिया गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक जीवन वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है।
ओम बिरला ने मांगी रिपोर्ट
हनुमान चालीसा विवाद के बाद गिरफ्तार हुईं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र सरकार से विवरण मांगा था। ओम बिरला ने 24 घंटे के भीतर नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विवरण मांगा है। इससे पहले राणा ने ओम बिरला को पत्र लिखकर पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था, साथ ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। नवनीत राणा ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि अनुसूचति जाति से आने के कारण उन्हें जेल में न ही पानी दिया जा रहा है और न ही वाशरूम का इस्तेमाल करने दिया गया। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है।

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