पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड फिल्म हिंदी मीडियम में अभिनय करने वाली सबा कमर को कथित रूप से धार्मिक स्थल को अपवित्र करने के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। लाहौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मलिक मुहम्मद मुश्ताक ने अपने आठ पन्नों के फैसले में सबा कमर और गायक बिलाल सईद को आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, “जांच अधिकारी को यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि सबा कमर और बिलाल सईद ने जानबूझकर धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त, अपवित्र या अनादर किया है।” बल्कि, वे कलाकार होने के नाते औकाफ विभाग और धार्मिक मामलों के विभाग, पंजाब सरकार, लाहौर से अनुमति लेकर शूटिंग में शामिल हुए।” इसके अलावा जांचकर्ता मस्जिद में शूटिंग के दौरान बजाए जाने वाले किसी वाद्य यंत्र को भी पेश करने में भी विफल रहे।
ये था पूरा मामला
सबा करीम पर पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक मस्जिद में एक डांस वीडियो शूट करने का आरोप था। पुलिस ने सबा कमर और गायक बिलाल सईद के खिलाफ 2020 में लाहौर में मस्जिद वज़ीर खान को कथित रूप से अपवित्र करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसके बाद अभिनेत्री के साथ-साथ सईद के खिलाफ भी लाहौर की मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानती वारंट जारी किए थे। इस मामले में पंजाब सरकार ने मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन के मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया था।
मामले ने पकड़ लिया था तूल
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