मुंबई में यहूदी सामुदायिक केंद्र चबाड हाउस एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर है। मुंबई पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के अधिकारियों को पुणे से गिरफ्तार दो संदिग्ध आतंकियों के पास से चबाड हाउस की तस्वीरें मिली हैं। बता दें, 26/11 हमले के दौरान भी आतंकियों ने चबाड हाउस को निशाना बनाया था। एटीएस को आशंका है कि यह जगह आतंकी हमले का निशाना हो सकती है। लिहाजा, चबाड हाउस की निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पूरे शहर में पुलिस को चौकन्ना रहने को कहा गया है। दरअसल, जयपुर बम धमाके में वांछित मोहम्मद यूनुस खान और मोहम्मद याकूब साकी को पुणे पुलिस ने 18 जुलाई को वाहन चोरी के शक में हिरासत में लिया था। बाद में पूछताछ में पता चला कि दोनों इस्लामिक स्टेट से प्रेरित आतंकी संगठन अल सूफा के सदस्य हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में एनआईए की वांछितों की सूची में शामिल हैं। इसके बाद एटीएस और एनआई आतंकियों से पूछताछ कर रही है। एटीएस ने संदिग्धों के पास से विस्फोटक, लैपटॉप, ड्रोन के हिस्से, अरबी में लिखी किताबें और तंबू आदि बरामद किए हैं, जिनसे अंदाजा लगाया गया कि वे कहीं हमले की योजना बना रहे थे। हालांकि, आतंकियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने बम के परीक्षण के लिए जंगल में रहने के लिए टैंट खरीदा था। फिलहाल, दोनों पांच अगस्त तक पुलिस हिरासत में हैं। गिरफ्तार आतंकी संदिग्ध मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि दोनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम था। राजस्थान पुलिस ने अल-सूफा के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उसमें दोनों का नाम एक आतंकी मामले की जांच में सामने आया था। उसके बाद दोनों रतलाम से भागकर पुणे में आकर छिप गए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने दोनों की वित्तीय मदद के आरोप में रत्नागिरी से पुणे के अब्दुल कादिर दस्तगीर पठान को गिरफ्तार किया है। पठान की मदद से ही दोनों पुणे पहुंचे थे और इससे पहले कई महीने से मुंबई के भिंडी बाजार में छिपकर रहे थे।
सीएम शिंदे के काफिले में कार घुसाने वाला गिरफ्तार
मुंबई पुलिस ने शनिवार को बताया कि 27 जुलाई को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के काफिले में कार घुसाने के आरोप में बांद्रा पुलिस ने कार ड्राइवर गंगू रजाक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 279 और 336 के तहत मामला दर्ज किया है। बाद में कार ड्राइवर को कोर्ट से जमानत मिल गई।
आतंकवादियों के निशाने पर मुंबई का चबाड हाउस, पकड़े गए आतंकियों से मिली फोटो के बाद चौकन्नी हुई पुलिस
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