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कोर्ट से राहत के बाद राणे का सवाल:केंद्रीय मंत्री ने कहा- उद्धव ने भी योगी के खिलाफ बयान दिया था, उन पर क्या कार्रवाई की गई थी

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी के मामले में केंद्री मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि राणे के खिलाफ नासिक में दर्ज FIR पर 17 सितंबर तक कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही पुणे में दर्ज केस की सुनवाई भी टाल दी गई।

कोर्ट का फैसला आने के बाद राणे ने प्रेस कांफ्रेंस की। इसमें वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूं। शिवसेना को खड़ा करने में मेरा भी बराबर योगदान है। उन्होंने पूछा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात उद्धव ठाकरे ने की थी, उन पर क्या कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने FIR पर 17 सितंबर तक कार्रवाई न करने को कहा
कोर्ट ने FIR पर 17 सितंबर तक कार्रवाई न करने को कहा है। मंगलवार को नासिक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए। अब नासिक पुलिस ने अपने यहां दर्ज एक केस में राणे को नोटिस भेजकर उन्हें 2 सितंबर को हाजिर रहने के लिए कहा है।

राणे के खिलाफ पहला केस नासिक में ही दर्ज किया गया था और यहीं से उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। इस बीच राणे की जन आशीर्वाद यात्रा दो दिन के लिए स्थगित कर दी गई है।

राणे की गिरफ्तारी के बाद नासिक में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने BJP ऑफिस पर पथराव किया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पलटवार किया। इस हमले में कुछ शिवसैनिक घायल हुए थे। अब पुलिस ने इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ भद्रकाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है।

राणे को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
महाड कोर्ट ने जमानत देते हुए राणे को 15 हजार का बॉन्ड भरने को कहा था। नासिक पुलिस राणे के ऑडियो को उनके CM के लिए दिए बयान से मैच करना चाहती है, इसलिए राणे को 2 सितंबर को नासिक में बुलाया गया है। राणे को 30 अगस्त और 13 सितंबर को रायगढ़ अपराध शाखा के सामने भी पेश होना है। जमानत देते समय कोर्ट ने राणे को ‘सख्त हिदायत’ दी कि वे दस्तावेजों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करें।

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