९ वर्षीय बच्ची की रेप के बाद की थी हत्या
वहशी शैतानों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। देर से ही सही, देश की अदालतें एक-एक करके दरिदों को या तो सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं या फिर उन्हें मौत का खौफ दिखा रही हैं। मुंबई व आसपास के स्लम (झुग्गी-बस्तियों) इलाकों में अपनी हैवानियत से हैवानों को भी मात देनेवाले ऐसे ही तीन जल्लादों के लिए देश की अदालतों ने जहन्नुम का रास्ता खोल दिया है। वर्ष २०२० में मासूम से मुंह काला करने के बाद उसकी हत्या करनेवाले दरिंदे का ठाणे सत्र न्यायालय ने पिछले महीने फांसी की सजा सुनाई थी। इसी तरह साकीनाका में महिला की रेप के बाद नृशंस हत्या करनेवाले को मुंबई की अदालत ने दो दिन पहले फांसी की सजा का फरमान सुनाया था। अब २०१९ में जुहू में ९६ साल की बच्ची को अगवा करके हवस का शिकार बनानेवाले हैवान को कल अदालत ने मौत की सजा का फरमान सुना दिया है।
वर्ष २०१९ और २० में मुंबई की झुग्गियों में कई हैवानों ने महिलाओं व नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाया था। भिवंडी, साकीनाका, माहिम और जुहू की घटनाओं में हवशी दरिंदों ने अपने कुकर्म से मानवता को कलंकित किया था। जुहू में ९ वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या के सनसनीखेज मामले में अब अदालत ने भी उतना ही सख्त फैसला सुनाया है। दिंडोशी सत्र न्यायालय ने ३३ वर्षीय आरोपी वडीवेलउर्फ गुंडाप्पा चीनतंबी देवेंद्र को सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया।
दो दिन से लापता थी मासूम
विलेपार्ले-पश्चिम स्थित नेहरू नगर बस्ती में रहनेवाली ९ वर्षीय बच्ची ४ अप्रैल, २०१९ की रात ८.१५ बजे घर के पास स्थित दुकान से चायपत्ती लेने के लिए निकली थी लेकिन उसके पास रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। ६ अप्रैल की सुबह में उसकी लाश सार्वजनिक शौचालय के पास स्थित सार्वजनिक कूड़ेदान में मिली थी।
पोस्टमार्टम में हुआ रेप-हत्या का खुलासा
मृत बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद जनता में जबरदस्त आक्रोश भड़क उठा था। घटना के बाद जुहू पुलिस स्टेशन के बाहर आक्रोशित लोगों की भीड़ जुट गई। दबाव के बीच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज कुमार शर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंढरीनाथ वाह्वल के नेतृत्व जुहू पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेजों की मदद से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। पुलिसिया पूछताछ में उक्त संदिग्ध ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। आरोपी की पहचान तब वडीवेल उर्फ गुंडाप्पा चीनतंबी देवेंद्र के रूप में सामने आई थी।
जेल से छूटकर आया था आरोपी
हैरानी की बात यह है कि इस अमानवीय मामले में पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया था, वह महज एक महीने पहले जेल से छूटकर आया था। उसने पहले भी एक बच्ची से बलात्कार के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उस मामले में कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए ७ साल कैद की सजा दी थी।
नहीं मिलेगा और मौका
अतीत में वडीवेल उर्फ गुंडाप्पा चीनतंबी देवेंद्र को कम सजा के बाद रिहा करने की जो गलती कानून और अदालतों से हुई थी। उसकी कीमत वर्ष २०१९ में जुहू की उस ९ साल की मासूम ने अपनी जान देकर चुकाई थी। उससे अदालत को बड़ा सबक मिला। आरोपी वडीवेल उर्फ गुंडाप्पा चीनतंबी देवेंद्र सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है, ये अदालत समझ चुकी है। इसी आधार पर अदालत ने कल आरोपी वडीवेल उर्फ गुंडाप्पा चीनतंबी देवेंद्र को मौत की सजा सुनाई।