महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे ठाणे में एक रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक, कल्याण रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। धमकी मंगलवार रात दी गई। दरअसल, उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में फोन कर एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी। उसने कहा कि उसने बम लगा दिया है। रेलवे पुलिस ने तत्काल ही कल्याण स्टेशन पर जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच ठाणे में ही एक दुकान से सात करोड़ के सोने के आभूषण चोरी होने का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि ठाणे शहर में एक आभूषण की दुकान से दो अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर 6.5 किलोग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। इनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि चोरी मंगलवार को ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित दुकान में रात 1.30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच हुई। चोरों ने पहले दुकान की पहली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी के दरवाजे का ताला तोड़ा और फिर दुकान का शटर खोलकर अंदर रखे आभूषणों को पार कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि सामान्य तौर पर आभूषण विक्रेता रात भर कीमती आभूषणों को तिजोरियों में सुरक्षित रखते हैं, लेकिन यहां कीमती आभूषण खुलेआम रखे हुए थे। इससे चोरों ने कम समय में चोरी को अंजाम दिया। नौपाड़ा पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि अधिकारी इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।
स्पा मालिक पर कर्मचारी से दुष्कर्म का मामला दर्ज
इस बीच ठाणे जिले में पुलिस ने एक स्पा मालिक के खिलाफ 25 वर्षीय कर्मचारी से शादी का झांसा देकर कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है। यहां ऐरोली इलाके में स्पा चलाने वाले आरोपी ने पिछले नौ महीनों में कई मौकों पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। नौपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि उसने महिला से शादी करने और वेतन में बढ़ोतरी का वादा करके ठाणे शहर में उसके घर पर कथित तौर पर दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को स्पा मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।