सांकेतिक तस्वीर
ठाणे। ठाणे में लूट के उद्देश्य से सात साल पहले मुंबई भिवंडी हाइवे पर हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में ठाणे न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी अभी भी फरार है।
हरि सिंह बलराम, हरि सिंह यादव, नितिन कुमार बलराम और छोटू उर्फ श्रीकांत यादव आटे से भरा ट्रक लेकर 26 नवंबर 2012 को मुंबई के लिए निकले थे। आरोपी अनीस नबी खान भी ट्रक लेकर साथ चल रहा था।
अनीस के साथ उसके ट्रक में सकूर खान, जबरील उर्फ जब्बर खान और अजित कुमार मिश्रा थे। इसी दौरान अनीस और उसके साथियों ने मिलकर हरि सिंह और नितिन की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उनके शवों को कसारा घाट में फेंक दिया गया था। इस तीहरे हत्याकांड के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
तिहरे हत्याकांड में ठाणे की अदालत ने तीन दोषियों को सुनायी उम्रकैद
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