दिल्ली सरकार के ऑफिसों में 50 फीसदी स्टाफ (Work From Home) के साथ काम करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा है। ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तय किया है कि ग्रेड-1 और इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को छोड़कर बाकी 50 फीसदी स्टाफ को ही बुलाया जाए और एचओडी यह तय करें कि आधे लोग घर से काम करें और बाकी को दफ्तर बुलाया जाए। एचओडी को शेड्यूल तैयार करना होगा।
स्वास्थ्य विभाग, पुलिस समेत जरूरी सेवाओं में नहीं लागू होगा यह प्रस्ताव
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की 25 नवंबर को जारी की गई गाइडलाइंस (Corona Guidelines) के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में सीमित स्टाफ के साथ काम करने को लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना से लड़ाई में सभी जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और इससे जुड़े मेडिकल एस्टेबिलिशमेंट, पुलिस, जेल स्टाफ, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, इमरजेंसी सेवाओं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सफाई, पानी, बिजली, आपदा प्रबंधन समेत कोरोना से लड़ाई में जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों पर यह प्रस्ताव लागू नहीं होगा। जरूरी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में काम करने वाले कर्मचारियों को इस प्रस्ताव के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी। जो कर्मचारी जरूरी सेवाओं में लगे हैं, उनके लिए 100 फीसदी हाजिरी का नियम ही लागू रहेगा।
दिल्ली सरकार का प्रस्ताव, 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि दिल्ली सरकार के ऑफिसों, स्वायत्त संस्थाओं, पीएसयू, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज में ग्रेड-1 और उससे ऊपर रैंक के सभी अधिकारी ऑफिस अटेंड करेंगे यानी इनके लिए 100 फीसदी हाजिरी का नियम रहेगा। लेकिन बाकी स्टाफ में से 50 फीसदी को बुलाया जाएगा। एचओडी शेड्यूल तय करेंगे कि किन अधिकारियों को कौन से दिन ऑफिस बुलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालाय के 25 नवंबर को जारी निर्देशों के मुताबिक सरकारी ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग को और बेहतर तरीके से लागू करने को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र की गाइडलाइंस कहती है कि जिन स्टेट में वीकली पॉजिटिव रेट 10 फीसदी या ज्यादा है तो वहां पर सरकार कुछ बंदिशें लागू कर सकती है। हालांकि दिल्ली में 19 से 23 नवंबर के बीच पॉजिटिव रेट 10 से ज्यादा रहा था लेकिन अब 25 नवंबर को संक्रमण दर 10 से कम है।
नई व्यवस्था को 31 दिसंबर तक लागू रखने का प्रस्ताव
दिल्ली सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि नई व्यवस्था 31 दिसंबर तक लागू रहें। हालांकि अगर स्थिति में कुछ बदलाव होता है तो सरकार नया आदेश जारी करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं, इमरजेंसी सेवाओं, पुलिस, होम गार्ड्स, पे अंड अकाउंट ऑफिस, बिजली, पानी, डिस्ट्रिक्ट एडिमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी सर्विसेज, एनआईसी, एनसीसी और म्यूनिसिपल सर्विसेज समेत सभी जरूरी सेवाओं को इस प्रस्ताव से बाहर रखा गया है यानी इन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को अपने काम पर आना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जरूरी सेवाओं में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।
प्राइवेट ऑफिसों को भी सलाह
दिल्ली सरकार ने अपने प्रस्ताव के जरिए प्राइवेट संस्थाओं और ऑफिसों को भी सलाह दी है कि वे ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को सख्ती से लागू करवाएं। एक समय पर सभी कर्मचारियों को ऑफिस न बुलाया जाए। प्राइवेट ऑफिस भी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और जहां तक संभव हो, कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी जाए। शादियों में 50 लोगों के शामिल होने का आदेश अभी लागू रहेगा।
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