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परमबीर सिंह मामला:महाराष्ट्र के DGP ने जांच से इनकार किया; परमबीर ने उन पर समझौते का दबाव डालने का आरोप लगाया

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महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय पांडे ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करने से इनकार कर दिया है। सिंह के खिलाफ लगे दो आरोपों की जांच गृह विभाग की ओर से संजय पांडे को सौंपी गई थी। लेकिन, पांडे के खिलाफ परमबीर ने हाईकोर्ट में कुछ सबूत पेश किए, जिसमें दावा किया गया कि पांडे ने उन पर राज्य सरकार से समझौता कर देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को वापस लेने का दबाव बनाया था। परमबीर सिंह ने मामले की जांच कर रही CBI को भी पत्र लिखकर दावा किया कि पांडे ने उनसे कहा कि अगर वे शिकायत वापस लेते हैं तो उनके खिलाफ चल रही जांच भी रफा-दफा कर दी जाएगी। इन आरोपों के बाद पांडे का कहना है कि वे इस मामले की जांच नहीं करना चाहते। CBI कर सकती है संजय पांडे से पूछताछ परमबीर सिंह के आरोप के बाद CBI इस मामले में पांडे से पूछताछ कर सकती है। सबूत के तौर पर सिंह ने पांडे के साथ की गई वॉट्सऐप कॉल के दौरान हुई बातचीत की रिकार्डिंग भी जांच एजेंसी और अदालत को सौंपी है। इन दो मामलों की जांच संजय पांडे को सौंपी गई थी IPS परमबीर सिंह के खिलाफ पहले मामले की जांच पांडे को 1 अप्रैल को तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सौंपी थी। इसमें यह छानबीन की जानी थी कि क्या सिंह ने ऑल इंडिया सर्विस के नियमों को तोड़ा है? परमबीर सिंह के खिलाफ दूसरे मामले की जांच राज्य के मौजूदा गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने 20 अप्रैल को पांडे को सौंपी थी। इसके तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा सिंह पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने को कहा गया था। विपक्ष ने कहा- जांच से इनकार नहीं कर सकते DGP
विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि पुलिस महानिदेशक प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह सरकार के मार्गदर्शन में उसके आदेश के मुताबिक काम करता है। वह किसी मामले की जांच सौंपे जाने पर यह नहीं कह सकता कि वह जांच करने में असमर्थ है। दरेकर ने कहा कि सवाल उठता है कि क्या DGP को खुद मामले में फंसने का डर सता रहा है।
अनिल देशमुख ने CBI जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने CBI की तरफ से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। देशमुख ने किसी भी कड़ी कार्रवाई से प्रोटेक्शन के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की मांग भी कोर्ट से की है।
कुछ दिनों पहले CBI ने FIR दर्ज करने के बाद कई जगहों पर रेड मारी थी, जिसमें नागपुर स्थिति देशमुख का आवास भी शामिल था। CBI ने देशमुख के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और IPC की धारा 120 बी के तहत केस दर्ज किया है। यह केस ऐसे समय में दर्ज किया गया है जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।

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