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भिवंडी में रेती माफियाओं के विरुद्ध महसूल व पुलिस विभाग की कार्रवाई

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२ रेती माफिया चार दिन की पुलिस हिरासत में ; छह रेती माफिया फरार।  

भिवंडी – राज्य शासन द्वारा रेती माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। इसी के अनूसार भिवंडी तालुुका के दिवेअंजूर  गावं के खाडी से रेती माफियाओं द्वारा  सक्शन पंप व लोखंडी बार्जद्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रेती खनन कर रहे हैं जिससे पर्यावरण की हानि हो रही है, जिसकी सूचना तहसीलदार शशिकांत गायकवाड को प्राप्त हुई।सूचना मिलते ही भिवंडी के उल्हास खाडी क्षेत्र में अवैध लोखंडी बार्ज व सक्शन पंप पर कार्रवाई करने का आदेश राजस्व व पुलिस विभाग को दिया था। जिसके अनुसार अंजूर सजा के तलाठी बुधाजी हिंदोला व नारपोली पुलिस स्टेशन के  वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिंदे ने महसूल व पुलिस पथक की सहायता से शुक्रवार की सुबह  कार्रवाई की।उक्त कार्रवाई में 10 लाख रुपये का 2 सक्शन पंप व 8 लाख कीमत के 2 लोहे का बार्ज ,21 हजार 400 रुपये कीमत की 2 ब्रास रेती तथा 2 हजार कीमत की 2 बडी तलवार इस प्रकार कुल 18  लाख 23 हजार 400 रुपये का माल जब्त कर नारपोली पुलिस स्टेशन ने आरिफ मोहम्मद मोहसीन खान ,प्रफुल्ल उर्फ पप्या रमाकांत कोली , एजाज मिर्जा ,महेश गिरी ,आप्पा हिलाल ,प्रेम पाटिल ,सागर भोईर ,जयेश उर्फ कावल्या कुल आठ रेती माफियाओं के विरुद्ध भादंवि.379,439,34 सहित महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 की कलम 48 (7) (8) पर्यावरण संरक्षण कायदा 1948 की कलम 12 ,15 सहित म. पो.अधिनियम 1951 की कलम 37 (1) 135 सहित भारतीय हथियार कायदा 1959 की कलम 4 ,25 के तहत फौजदारी का मामला दर्ज कर लिया है जिसमें आरिफ खान व प्रफुल्ल उर्फ पप्या कोली इन दोनों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जिन्हें मा न्यायालय ने 11 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। तथा फरार सभी छह  रेती माफियाओं को पुलिस तलाश कर रही है।उक्त प्रकार की कडी कार्रवाई से रेती माफियाओं में हडकंप मचा हुआ है तथा भूमिगत हो गए हैं।  

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