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मुंबई के स्कूल में नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न, आरोपी चपरासी गिरफ्तार, POCSO के तहत मामला दर्ज

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मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई के स्कूल परिसर में एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने और उसका पीछा करने के आरोप में स्कूल के 28 वर्षीय एक चपरासी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह अपराध तब सामने आया जब 15 वर्षीय लड़की के माता-पिता ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा और उस स्कूल से संपर्क किया जहां वह पढ़ती थी। 5 सितंबर को, चपरासी ने नाबालिग लड़की को अकेला पाया और कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ। अधिकारी ने बताया कि तब से आरोपी ने गामदेवी इलाके में स्थित स्कूल में रिपोर्ट करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्कूल ने बाद में गामदेवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। चपरासी ने कथित तौर पर स्कूल परिसर में छात्र को कई बार परेशान किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने लड़की के मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल भी की थी। आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 354-डी (पीछा करना), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।  अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने बाद में तलाशी अभियान शुरू किया और तकनीकी इनपुट की मदद से उन्होंने शुक्रवार को पड़ोसी पालघर जिले के विरार से आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को बाद में एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

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