सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा दंपती को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर शिवसेना नेता संजय राउत ने ‘राहत घोटाले’ (relief scam) का आरोप लगाया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए सवाल खड़े किए कि एफआईआर में दंपती पर देशद्रोह के कोई ठोस आधार नहीं हैं, राउत ने इस टिप्पणी को राहत घोटाला कहा है।
भाजपा पर हमला बोलते हुए शिवसेना सांसद ने कहा कि केंद्र को देखकर लगता है कि ब्रिटिश शासन बेहतर था। देश में रिलीफ घोटाला चल रहा है, इसके कई पहलू हैं। अपराध व आरोप सिर्फ हमारे खिलाफ सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आरोप अन्य के खिलाफ साबित क्यों नहीं हो रहे हैं?
मुंबई के विशेष जज आरएन रोकड़े ने राणा दंपती को जमानत देते हुए बुधवार को कहा कि प्रथम दृष्ट्या लगता है कि भादंवि की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सांसद-विधायक दंपती ने निसंदेह संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा रेखा पार की, लेकिन मात्र अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है।
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