केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स पर जुलाई 2022 से रोक लगाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद, बिक्री, मैन्युफैक्चरिंग पर रोक का आदेश जारी किया है। इसके अलावा सरकार ने पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। हालांकि, मोटाई संबंधित नियम 30 सितंबर से शुरू होकर दो चरणों में लागू किया जाएगा। फिलहाल देश में 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है।
देश में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है सिंगल यूज प्लास्टिक
यह देश में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कचरे के निपटान के लिए वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर जागरुगता कार्यक्रम भी सरकार चलाती रही है।