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सिर्फ होम लोन ही नहीं एजुकेशन लोन भी दिलाता है टैक्स बेनिफिट, जानें क्या कहता है नियम

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Income Tax Saving: उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) लेना आजकल आम है। अच्छे लेकिन महंगे कॉलेज/इंस्टीट्यूट की पढ़ाई का खर्च न उठा सकने के चलते लोग एजुकेशन लोन का सहारा लेते हैं। एजुकेशन लोन भी करदाता पर टैक्स का बोझ कम करने में मददगार है। आयकर कानून विभिन्न सेक्शंस द्वारा करदाताओं को टैक्स कटौती (Tax Deduction) की सहूलियत देता है। इन्हीं में से एक ‘सेक्शन 80E’ है। इस सेक्शन के तहत उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट की पढ़ाई के उद्देश्य से लिए गए एजुकेशन लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
​क्या कहता है आयकर कानून का प्रावधान
प्रावधान के मुताबिक, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एजुकेशन लोन करदाता द्वारा स्वयं के लिए या फिर पत्नी/बच्चे या फिर किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिया गया हो सकता है, जिसका करदाता कानूनी अभिभावक है। याद रहे कि एजुकेशन लोन पर चुकाए जा रहे ब्याज पर ही डिडक्शन क्लेम हो सकता है। साथ ही यह फायदा केवल व्यक्तिगत करदाता के लिए है। एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का लाभ लोन का ब्याज चुकाया जाना शुरू किए जाने वाले साल से 8 साल तक या पूरा ब्याज चुकता हो जाने, जो भी अवधि पहले खत्म हो तक लिया जा सकता है।
​डिडक्शन क्लेम करने की ऊपरी सीमा नहीं
एजुकेशन लोन के ब्याज पर डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। पूरे वित्त वर्ष में जितना ब्याज चुकाया गया है, उस पूरे अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने 15 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया है और साल में उसका ब्याज दो लाख रुपये चुका रहे हैं तो पूरे दो लाख रुपये की रकम पर आप इनकम टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।
​देश या विदेश कहीं भी शिक्षा प्राप्ति पर लागू
करदाता ने उच्च शिक्षा (Higher Education) के उद्देश्य से रेगुलर कोर्स या वोकेशनल कोर्स किसी के लिए भी एजुकेशन लोन लिया हो, इस पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन लोन देश या विदेश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया गया हो सकता है। याद रहे लोन EMI के केवल ब्याज पर ही डिडक्शन का फायदा है, प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं।
​NBFC से लोन के मामले में संभलकर
अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) से एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि हर NBFC के लोन पर टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। NBFC के मामले में केवल उन्हीं NBFC से लिए गए एजुकेशन लोन पर डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे, जिन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नोटिफाई किया हुआ है। प्रावधान स्पष्ट तौर पर कहता है कि डिडक्शन क्लेम करने के लिए एजुकेशन लोन किसी बैंक, मान्य चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया होना चाहिए।

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