बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2017 में फिल्म ‘रईस’ के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे आपराधिक मामला मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट भी अभिनेता से जुड़े इस मामले में दखल देने से इनकार कर चुका है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने शाहरुख खान के खिलाफ एक शिकायतकर्ता की याचिका सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। इस केस में शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अपने फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि शाहरुख की तरफ से किए गए काम को लापरवाही नहीं कहा जा सकता। बता दें कि ‘रईस’ की रिलीज के समय अभिनेता शाहरुख खान अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ फिल्म का प्रचार करने के लिए मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान जब ट्रेन वडोदरा स्टेशन पर पहुंची तो शाहरुख की एक झलक पाने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इस बीच शाहरुख ने कुछ टी-शर्ट और स्माइली वाली गेंद लोगों की तरफ फेंकी जिससे लेने के लिए भीड़ टूट पड़ी। इस भगदड़ में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दी शाहरुख खान को बड़ी राहत, प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ मामले पर नहीं चलेगा केस
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