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सेल्स टैक्स विभाग के नोटिस को अनुष्का शर्मा ने दी चुनौती, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दर्ज

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अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार इसका कारण फिल्मी नहीं बल्कि लीगल है। बता दें कि अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। अनुष्का ने साल 2012-13 और 2013-2014 के टैक्स की वसूली के लिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने सेल टैक्स विभाग को तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है।
अनुष्का शर्मा
बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई में अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिये याचिका दायर करने के मामले को न सुना है और न ही देखा है। कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के वकील से पूछा कि एक्ट्रेस खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकतीं। कोर्ट की फटकार के बाद एक्ट्रेस ने वकील के जरिये दायर हुई याचिकाओं को वापस ले लिया है और खुद नई याचिका दायर की है।
अनुष्का ने याचिका में कहा है कि वे किसी भी उत्पाद के प्रचार या समारोह में हिस्सा अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता अथवा कार्यक्रम के आयोजकों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार की हैसियत से लेती हैं। जबकि असाइनिंग अधिकारी ने बिक्री कर फिल्म पर नहीं बल्कि उत्पाद के प्रचार और पुरस्कार समारोह में एंकरिंग पर लगाया था। एक्ट्रेस ने अपील में कहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उन्होंने अपने परफॉर्मिंग राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर तय किया है। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि किसी भी फिल्म अथवा वीडियो के कॉपीराइट हमेशा उसके क्रिएटर या निर्माता के पास रहते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब उनके पास कॉपीराइट थे ही नहीं तब वो उनको किसी को भी ट्रांसफर कैसे कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो विभाग को बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किसके लिए किया है?बता दें कि अनुष्का शर्मा को पीके और रब ने बना दी जोड़ी जैसी सुपरहिट फिल्मों के कारण जाना जाता है।

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