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स्कूलों के पास नहीं बेच पाएंगे हाई कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स, जल्द जारी हो सकता है आदेश

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महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने शुक्रवार को राज्य विधान परिषद को बताया कि उनका विभाग राज्य में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा। उन्होंने राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन में प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक सत्यजीत तांबे द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया। आत्राम ने कहा, “एफडीए जल्द ही राज्य में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, एक लीटर कार्बोनेटेड या गैर-कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में 145 मिली से 300 मिली के बीच कैफीन की मात्रा की अनुमति है।”  परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने आत्राम को प्रतिबंधित किए जाने वाले ड्रिंक्स की सूची तैयार करने और आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे पूरे राज्य में एफडीए अधिकारियों के साथ प्रसारित करने का निर्देश दिया।