पान मसाला विज्ञापन केस में सलमान खान को राहत! राजस्थान हाई कोर्ट ने कम की एक्टर की मुश्किल

राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है। अब अभिनेता को 13 अप्रैल को जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है। आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तारीख पहले अभिनेता के लिए ‘अंतिम अवसर’ के तौर पर तय की गई थी। ऐसा न कर पाने की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यह मामला योगेंद्र सिंह बडियाल की तरफ से दायर एक शिकायत से जुड़ा है। अपनी शिकायत में उन्होंने पान मसाला और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान पर गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने का आरोप लगाया गया है। इन उत्पादों का प्रचार ‘केसर-युक्त इलायची’ और ‘केसर-युक्त पान मसाला’ के तौर पर किया गया था। बडियाल ने तर्क दिया, ‘इस तरह के दावे सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में एक गलत धारणा बनाते हैं, जबकि यह बात जगजाहिर है कि पान मसाला के सेवन से कैंसर सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे जुड़े होते हैं।’



