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अवैध अदालत के सहारे पाकिस्तान 10 साल से मांग रहा सिंधु जल; 2026 में भारत ने फिर दिखाया आईना

भारत ने सिंधु जल समझौते पर अपना सख्त रूख बरकरार रखा है। पाकिस्तान एक ऐसे रास्ते से इस नदी का पानी हासिल करने की ताक में है, जिसे भारत ने मान्यता ही नहीं दी है। दरअसल, जिस न्यायाधिकरण (कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) में 19 अगस्त 2016 से सिंधु नदी के जल को लेकर जिरह हो रही है, यहां भारत ने अपने प्रतिनिधि ही नहीं भेजे हैं। 

पाकिस्तान एड़ियां रगड़ता रहे, सिंधु जल…
भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी कवायद का कोई अर्थ नहीं क्योंकि ऐसी अदालतों का गठन ही गैरकानूनी है। 2016 में शुरू इस कार्यवाही को 10 साल होने वाले हैं। लेकिन, भारत ने साफ कर दिया है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता अदालत) जैसे रास्तों पर भले ही पाकिस्तान एड़ियां रगड़ता रहे, सिंधु जल हासिल करने की ऐसी जुगत का कोई फायदा नहीं होने वाला। 

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