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खुशी कपूर के नाम और तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, दिया अश्लील कंटेंट हटाने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुशी कपूर से जुड़े कथित अश्लील कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों का इस्तेमाल करके बिना इजाजत बेचे जा रहे सामान से जुड़े कंटेंट को भी हटाने का आदेश दिया।
 
शोषण में शामिल लोगों के खिलाफ आदेश
ऐसा आदेश उन अज्ञात लोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा जो उनकी पहचान के अनधिकृत उपयोग या शोषण में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की एक अन्य बेंच की तरफ से खुशी कपूर की बहन, जान्हवी कपूर के पर्सनैलिटी अधिकारों के कथित आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश जारी करने के एक दिन बाद आया है।
 
मामलों की संख्या बढ़ी
हाल के वर्षों में, दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर हस्तियों के नाम, तस्वीरों, आवाज, शक्ल-सूरत और अन्य विशिष्ट पर्सनैलिटी विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या पर सुनवाई की है।
ऐसे मामलों में कमर्शियल मर्चेंडाइज, भ्रामक डिजिटल कंटेंट और एआई-जनरेटेड मटीरियल में उनका उपयोग शामिल रहा है।

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