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हाईकोर्ट का ईडब्ल्यूएस छात्रों के पक्ष में अहम फैसला, कक्षा नौवीं में री-अपीयर की अनुमति

हाईकोर्ट ने कक्षा नौ में फेल होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि फेल होने के आधार पर छात्रों को कक्षा 9 में दोबारा परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ ने कृतिका जायसवाल तथा अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

याचिका में क्वींस वैली स्कूल, द्वारका (दिल्ली) द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को फेल होने के बाद कक्षा 9 में दोबारा एडमिशन देने से इन्कार करने का मामला उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली राइट टू एजुकेशन रूल्स 2011 की धारा 11(3) के अनुसार सरकारी भूमि पर चल रहे स्कूलों को ईडब्ल्यूएस छात्रों के अधिकारों का पालन करना अनिवार्य है।

यह दिए निर्देश-

1. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के अंदर संबंधित स्कूल को आवश्यक निर्देश जारी करने होंगे।
2. छात्रों को कक्षा 9 में फेल होने के आधार पर री-अपीयरिंग से वंचित नहीं किया जा सकता।
3. ईडब्ल्यूएस छात्र कक्षा 9 में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे और सफल होने पर कक्षा 10 तथा आगे की कक्षाओं (12 तक) में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
4. यदि स्कूल द्वारा कोई दिक्कत दो जाती है तो छात्र दोबारा कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

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